सोनीपत। प्रदेश सरकार ने सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण (एसएमडीए) की पांच अहम सेवाओं को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम-2014 के तहत लाकर नागरिकों को बड़ी राहत दी है। अब इन सेवाओं के लिए निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूरा करना अनिवार्य होगा।
मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार एसएमडीए क्षेत्र में स्थित इकाइयों के लिए भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति, सरकार की सक्षम स्वीकृति को छोड़कर सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी।
इसी तरह सीएलयू स्वीकृत स्थलों की भवन योजनाओं को मंजूरी देने के लिए 90 दिनों की समय-सीमा तय की गई है। वहीं, कब्जा प्रमाणपत्र जारी करने के मामलों में अगर किसी प्रकार की अनियमितता या अपराध की संलिप्तता नहीं पाई जाती है तो 60 दिनों में और संलिप्तता की स्थिति में 90 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
इन सेवाओं के लिए जिला नगर योजनाकार या मुख्य नगर योजनाकार को पदनामित अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही मुख्य नगर योजनाकार या वरिष्ठ नगर योजनाकार को प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा एसएमडीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी बनाया गया है।
इसके अतिरिक्त हरियाणा अनुसूचित सड़क एवं नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम, 1963 के तहत ईंट-भट्ठों और चारकोल भट्ठों के लाइसेंस भी सेवा का अधिकार अधिनियम के दायरे में लाए गए हैं।
इसके तहत सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के बाद 30 दिनों के भीतर लाइसेंस जारी करना अनिवार्य होगा। इस प्रक्रिया में वरिष्ठ नगर योजनाकार को पद नामित अधिकारी, मुख्य नगर योजनाकार को प्रथम तथा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। संवाद