हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर ने पति के सिर में बेलन से प्रहार कर हत्या करने की आरोपी पत्नी व उसके प्रेमी को दोषी करार दिया है। अदालत ने महिला व उसके प्रेमी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
दोनों पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दो माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। मृतक की पत्नी एक साल तक अपने प्रेमी के साथ रहने के बाद वारदात से तीन माह पहले ही पति के पास आई थी।
मूलरूप से गांव गुहणा व घटना के समय बंदेपुर निवासी सोनू ने 29 नवंबर 2020 को सदर थाना पुलिस को बताया था कि उनके भाई नरेंद्र (40) राठधना रोड स्थित गैस एजेंसी पर नौकरी करते थे। नरेंद्र की शादी 22 साल पहले गांव पिपली खेड़ा निवासी रेखा के साथ हुई थी। उनको दस व चार साल के दो बेटे लवीश व लड्डू हैं।
नरेंद्र और रेखा के संबंध कई साल से ठीक नहीं चल रहे थे। इसके चलते रेखा एक साल तक आर्य नगर की पत्थर वाली गली के निवासी सोमबीर के साथ रही थी। तीन माह पहले वह वापस अपने पति के साथ रहने लगी थी। उनके बीच फिर से कहासुनी होने पर 10 दिन पहले पंचायत हुई थी। पंचायत में रेखा ने अपने पति के साथ ही रहने की बात कही थी।
सोनू ने बताया था कि 29 नवंबर 2020 को सुबह सोमबीर ने नरेंद्र के मोबाइल से उनके पास कॉल की थी। उसने बताया था कि हमने नरेंद्र का काम तमाम कर दिया है। रेखा ने भी हत्या करने की पुष्टि की थी। इस पर वह अपने परिवार के लोगों के साथ नरेंद्र के घर पर पहुंचे थे तो वहां ताला लगा मिला था।
आसपास के लोगों को साथ लेकर ताला तोड़कर घर में गए थे तो वहां पर नरेंद्र का शव लहूलुहान हालत में पड़ा था। उसके मुंह को कपड़े से बांध रखा था। उसके सिर पर ठोस वस्तु से वार किया गया था। घर से रेखा दोनों बच्चों सहित गायब थी। इसकी सूचना पुलिस को दी गई।
पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिवार के लोगों को सौंप दिया था। पुलिस ने मौके से खून से सना बेलन बरामद किया था। पुलिस ने उसकी पत्नी रेखा और उसके प्रेमी सोमबीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी रेखा व सोमबीर को दोषी करार दिया। एएसजे अजय पराशर ने सोमवार को भादंसं की धारा 302 में रेखा व सोमबीर को उम्रकैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।