लगभग तीन साल पहले कार लूटने के बाद पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी को 7 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त 60 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न भरने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पुलिस के अनुसार 25 जून 2013 थाना कुंडली में नियुक्त एएसआई हरीप्रकाश ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उसने बताया कि वह अपनी टीम के साथ जीटी रोड पर प्याऊ मनियारी के पास गश्त पर था। इसी दौरान नरेला पुलिस से सूचना मिली कि तीन युवकों ने हथियारों के बल पर नरेला क्षेत्र से कार लूटी है और कार लेकर वे कुंडली की तरफ आए हैं। सूचना पर उन्होंने नाकाबंदी कर दी। नाकाबंदी के दौरान रात लगभग ढाई बजे एक कार चालक कुंडली बार्डर की तरफ आता दिखाई दिया। पहले तो उसने गाड़ी धीमी कर दी, फिर अचानक तेज गति से गाड़ी बढ़ा दी। टीम ने उसका पीछा किया तो उसने पुलिस पर गोली चला दी। हालांकि आगे चलकर कार चालक को काबू कर लिया गया। कार से कुछ युवक उतरकर भाग गए थे। काबू किए गए चालक ने अपनी पहचान रामवीर निवासी यादव नगर, समयपुर बादली, दिल्ली के तौर पर की गई थी। इस मामले में शनिवार को सुशील कुमार की अदालत ने आरोपी रामवीर को दोषी करार दिया है।