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12 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल कैद

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12 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की कैद
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-अदालत ने 26 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
-जून, 2018 में गन्नौर थाना में दर्ज हुआ था मामला
अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ.सुनीता ग्रोवर की अदालत ने 12 साल की लड़की से दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए लड़की के पड़ोसी को दोषी करार दिया है। पड़ोसी के परिवार से मेलजोल के चलते लड़की रात को पड़ोसी के घर सोने गई थी। इसी दौरान उसने उससे दुष्कर्म किया। पीड़िता ने जब यह बात परिजनों को बताई तो आरोपी ने लड़की के परिजनों को धमकी दी कि पुलिस को बताया तो वह आत्महत्या कर लेगा।
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क्या हैं पूरा मामला
27 जून, 2018 को एक व्यक्ति ने गन्नौर थाना पुलिस से शिकायत की थी कि उसकी 12 वर्षीय बेटी 25 जून, 2018 की रात को पड़ोसी के घर सोने के लिए गई थी। दोनों परिवारों में काफी मेलजोल होने के चलते उन्होंने बेटी को पड़ोसी के घर जाने से नहीं रोका। रात को उसके पड़ोसी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। घटना से बच्ची बुरी तरह से घबरा गई थी। वह सुबह आरोपी के घर से बाहर निकलकर मंदिर में जाकर छुप गई थी। जब उनकी बच्ची घर नहीं पहुंची तो वह पड़ोसी के घर उसे बुलाने के लिए गए थे। जब आरोपी घर पर नहीं मिला तो उन्होंने अपनी बच्ची की तलाश की और उसे मंदिर से घर ले आए थे। घर आने के बाद बच्ची ने परिजनों को बताया था कि पड़ोसी युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया है। इस पर परिजनों ने आरोपी को घर बुलाया था। आरोपी ने उनके घर आकर मामले की शिकायत पुलिस को देेने की स्थिति में आत्महत्या करने की धमकी दे डाली थी। वह वहां से फरार हो गया था। बच्ची के परिजनों ने पुलिस को शिकायत दी थी। पुलिस ने दुष्कर्म का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
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सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे डॉ.सुनीता ग्रोवर की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को दस साल कैद और 26 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दस माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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