हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
मुरथल थाना क्षेत्र के व्यक्ति ने 7 जुलाई, 2020 को पुलिस को बताया था कि दोपहर को अचानक उनकी 16 साल की बेटी लापता हो गई। उन्होंने गांव के एक भांजे पर बेटी के अपहरण का शक जताया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। बाद में जांच करते हुए लड़की को फरीदाबाद से बरामद कर लिया था।
लड़की ने पुलिस को बताया था कि उसे पहले मुरथल में एक फ्लैट में ले जाया गया था। वहां से उसे फरीदाबाद ले गए। फरीदाबाद में गिवाना निवासी विजय ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने मामले में आरोपी विजय को गिरफ्तार कर लिया था।
मामले में सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने विजय को दोषी करार दिया है। साथ ही अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया। अदालत ने दोषी विजय को 4 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।