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सोनीपत: 14 साल की किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की कैद, जुर्माना भी लगाया

Sat, 14 May 2022 01:28 AM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)

सार

मूलरूप से बिहार के रहने वाले युवक ने पड़ोस की किशोरी से दुराचार किया था। घर से अचानक लापता हो गई थी, बाद में युवक के पास मिली थी। किशोरी ने अपनी मां को बताया था, आरोपी ने परिवार को मारने की धमकी दी थी।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने 14 साल की किशोरी से कई बार दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। 

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तत्कालीन सिविल लाइन थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने 7 दिसंबर, 2020 को पुलिस को बताया कि वह किराए के मकान में रहती है। उनके साथ ही पड़ोस के कमरे में मूलरूप से बिहार के अररिया जिला का विशाल भी रहता था। बाद में वह शहर की बाबा कॉलोनी में रहने लगा। दिसंबर, 2020 में उसकी बेटी अचानक घर से लापता हो गई थी।

 

वह तलाश करते हुए आरोपी विशाल के कमरे पर पहुंची तो उसे बेटी उसके कमरे में मिली थी। वह बेटी को लेकर घर आ गई थी। घर आने के बाद उसकी बेटी ने उसे बताया था कि जब विशाल उनके पड़ोस में रहता था तो करीब दो माह पहले उसने उसे अपने कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया था। उसके बाद आरोपी उसे धमकी देने लगा कि उसने किसी को बताया तो उसके परिवार को मार देगा।

 

वह करीब दो माह में उसके साथ कई बार दुष्कर्म कर चुका है। अब वह डराकर उसे अपने कमरे में लेकर आया था। बेटी के साथ दुष्कर्म का पता लगने पर उसने सिविल लाइन थाना पुलिस को अवगत कराया था। सिविल लाइन थाना पुलिस ने किशोरी का मेडिकल परीक्षण करवाकर मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराए थे। मामले में तत्कालीन जांच अधिकारी ऊषा रानी की टीम ने आरोपी विशाल को गिरफ्तार कर लिया था। 
 

अब मामले में एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने विशाल को दोषी करार दिया। शुक्रवार को मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना और भादंसं की धारा 363 में पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना न देने पर 15 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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