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चुनावी रंजिश में मौसेरे भाई की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद

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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश मलहोत्रा की अदालत ने मौसेरे भाई की हत्या के मामले में आरोप साबित होने पर दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। मामले में एक आरोपी को बरी कर दिया गया।
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गांव दोदवा निवासी जयपान सिंह ने 22 जुलाई, 2017 को सदर थाना गोहाना में शिकायत दी थी कि उसका बेटा सुनील उर्फ सोनू (30) शाम को घर पर था। इसी बीच उनके घर के सामने रहने वाले उसके मौसेरे भाइयों राकेश व जसबीर ने उससे झगड़ा शुरू कर दिया था। इसी बीच राकेश व जसबीर पिस्तौल लेकर आए और सुनील को गोली मारकर फरार हो गए थे। परिजन सुनील को लेकर अस्पताल में पहुंचे, जहां उसे मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने 23 जुलाई, 2017 को खानपुर मेडिकल कालेज में उसका पोस्टमार्टम कराया था और सुनील के पिता जयपान के बयान पर दो भाइयों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी राकेश व जसबीर को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत में रिमांड के दौरान आरोपी की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त हथियार बरामद कर लिया था। उस समय सुनील के परिजनों ने बताया था कि गांव में एक साल पहले पंच पद के लिए चुनाव हुए थे। इसमें सुनील की पत्नी रेनू भी चुनाव लड़ रही थीं। इस कारण सुनील व उसके मौसेरे भाई राकेश व जसबीर में कहासुनी हो गई थी। कई बार दोनों परिवारों में झगड़ा हो चुका था। सुनील खानपुर महिला विवि में सुरक्षा गार्ड के पद पर तैनात था। सुनील के पिता जयपान ने बताया था कि उसका बेटा 21 जुलाई, 2017 को ही हरिद्वार से कांवड़ लेकर आया था। उसके एक दिन बाद ही उसकी हत्या कर दी गई थी।
मामले की सुनवाई के बाद एएसजे राजेश मलहोत्रा की अदालत ने राकेश को दोषी करार दिया है। अदालत ने राकेश को उम्रकैद व 50 हजार रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माना नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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