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दो लुटेरों को सात-सात साल कैद

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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश मलहोत्रा की अदालत ने नकदी, मोबाइल व कागजात लूट के दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों को सात साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देेने पर दो माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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विदित रहे कि सीआईए गोहाना के एचसी अनूप सिंह की टीम ने 23 अगस्त, 2018 को दो युवकों को चोरी की बाइक समेत काबू किया था। आरोपियों को गांव सिवानका के पास से काबू किया था। आरोपियों ने अपनी पहचान सरढ़ाना निवासी रवींद्र व महमूदपुर निवासी विक्रम उर्फ भोला के रूप में दी थी। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया था कि बाइक को उन्होंने गन्नौर से चोरी किया था। साथ ही आरोपियों ने बताया था कि उन्होंने दो दिन पहले 21 अगस्त, 2018 को गांव बड़ौता के सरकारी कॉलेज के पास से बाइक सवार को काबू कर गन प्वाइंट पर 26 हजार रुपये, मोबाइल, एटीएम कार्ड व कागजात छीन लिए थे। मामले को लेकर मूलरूप से यूपी के जिला शामली के गांव कैराना निवासी हाजी जरिक ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करा रखा था। उसने बताया था उसने समालखा में अमरूद का बाग ले रखा है। वह 21 अगस्त, 2018 के अपनी बाइक पर अपने भतीजे आश मोहम्मद से मिलने के लिए लाठ गांव में जा रहा था। जब वह गोहाना बाइपास पर बड़ौता के सरकारी कॉलेज के पास पहुंचा था तो इसी दौरान दो युवकों ने उसकी बाइक को रुकवा कर लूटपाट की थी। एएसजे राजेश मलहोत्रा की अदालत ने विक्रम व रवींद्र को लूट के मामले में दोषी करार दिया है। उन्हें सात-सात साल कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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