यौन शोषण मामले दोषी को पांच साल की कैद
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की कोर्ट ने दो बहनों का यौन शोषण करने के दोषी बंटू को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 32 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी ने आठ व पांच साल की दो बहनों को घर में अकेला पाकर उनके साथ गलत काम किया था।
बरोदा थाना क्षेत्र के गांव की महिला ने 20 अगस्त, 2024 को एफआईआर दर्ज कराई थी कि वह अपनी आठ व पांच साल की बेटियों को घर पर छोड़कर 19 अगस्त, 2024 को अपने मायके गई थी। बेटियां उनके पति के पास थी। 20 अगस्त, 2024 की दोपहर को उनके पति दोनों बेटियों को घर पर अकेले छोड़कर काम से चले गए।
इसी दौरान गांव का बंटू उनके घर में घुस गया। आरोपी ने डराकर उनकी बेटियों का यौन शोषण किया। उसी समय वह मायके से घर लौटी तो आरोपी उन्हें देखकर भाग गया था। बेटियों ने मामले की जानकारी उन्हें दी थी जिस पर पुलिस को अवगत कराया गया था। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
मामले की सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र की कोर्ट ने आरोपी बंटू को दोषी करार दिया। वीरवार को अदालत ने 8 व 10 पॉक्सो तथा बीएनस की धारा 333 में पांच-पांच साल कठोर कारावास व 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। बीएनएस 351 (3) में दो साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माना लगाया है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। जुर्माना राशि 32 हजार रुपये में से 25 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं। जुर्माना अदा न करने पर 10 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।