फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sonipat News: रिश्वत लेने के आरोप में जेल में बंद लिपिक की जमानत मंजूर

Thu, 20 Nov 2025 01:42 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन


सोनीपत। दो माह पहले रिश्वत लेने के आरोप में रंगे हाथ गिरफ्तार आवास बोर्ड विकास के लिपिक की जमानत याचिका पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में सुनवाई हुई। एंटी करप्शन ब्यूरो रोहतक में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था। बचाव पक्ष एवं शासकीय अधिवक्ता की जिरह सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत मंजूर करने का आदेश दिया।
महेंद्रगढ़ के गांव नवा निवासी विकास आवास बोर्ड में लिपिक के रूप में कार्यरत थे। 10 सितंबर को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने ऑफिस में विकास को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। रिश्वत की यह रकम अमित के फ्लैट को देवेंद्र नाम के व्यक्ति से हस्तांतरित करने के लिए मांगी गई थी।
विज्ञापन

गिरफ्तारी के बाद से आरोपी विकास न्यायिक हिरासत में जेल में है। इस बीच जेल जाने के बाद विभागीय कार्रवाई करते हुए उसे निलंबित भी कर दिया गया। अपने अधिवक्ता के माध्यम से विकास ने जमानत याचिका डाली। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने दलील दी कि लिपिक के रूप में संबंधित फ्लैट को मंजूरी देने या हस्तांतरित करने के लिए वह सक्षम नहीं था।
ऐसे में रिश्वत मांगने का आरोप गलत है। मामले की जांच पूरी हो चुकी है। एसीबी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है जबकि शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी का अपराध गंभीर है। अभी मुकदमा शुरू हुआ है। बचाव पक्ष एवं शासकीय अधिवक्ता की जिरह सुनने के बाद न्यायाधीश ने तर्कों का मूल्यांकन किया।
विज्ञापन

इसके बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सरताज बसवाना ने आरोपी की जमानत मंजूर करने का आदेश दिया। आरोपी को एक लाख रुपये के बांड और उतनी ही राशि के एक जमानती को प्रस्तुत करने पर जमानत दी जाएगी। मुकदमे के ट्रायल के दौरान आरोपी को विदेश जाने की अनुमति नहीं होगी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें