सोनीपत/खरखौदा। नेशनल हाईवे-334बी के किनारे ग्रामीण क्षेत्र में नियम विरुद्ध चल रहे चार शराब ठेकों पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता व आबकारी एवं कराधान विभाग की संयुक्त टीम ने छापा मारा। हाईवे किनारे खोले गए चारों शराब ठेकों को सील कर दिया गया। आबकारी विभाग ने ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम को सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे-334बी के निकट नियमों के खिलाफ शराब ठेके खोले गए हैं। इस पर मंगलवार को टीम के एसआई सुनील, शेर सिंह, महाबीर, एएसआई राजेश, सुभाष, सत्यनारायण व आबकारी एवं कराधान विभाग से एईटीओ सुलक्षणा, निरीक्षक जय भगवान और नीलू राठी की टीम ने जांच की तो हाईवे के निकट चार ठेके नियमों को विरुद्ध खुले मिले। टीम ने गांव नसीरपुर मोड़ के पास स्थित ठेका, हरसाना कलां मोड़ के पास स्थित ठेका, थाना कलां मोड़ के पास स्थित ठेका और झरोठ मोड़ के पास स्थित ठेके को सील कर दिया। चारों ठेके हाईवे से पांच से 50 मीटर दूरी पर चलाए जा रहे थे। इनमें थाना कलां का ठेका दस मीटर तो झरोठ का हाईवे से पांच मीटर दूर ही खोला गया था। इसमें नसीरपुर मोड़ ठेका संचालक रविंद्र कुमार, हरसाना कलां मोड़ ठेका संचालक अजय कुमार, थाना कलां मोड़ संचालक डीडी वाइन कंपनी व झरोठ मोड़ ठेका संचालक अजय कुमार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
ठेका खोलने का नियम
नेशनल हाईवे किनारे ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में ठेका खोलने के लिए अलग-अलग नियम हैं। इसमें शहरी क्षेत्र में हाईवे किनारे ठेके संचालित किए जा सकते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में हाईवे से 220 मीटर दूरी पर ठेका खोलने का प्रावधान है।
इस तरह पहले भी कार्रवाई कर ठेका संचालकों को नोटिस दिया गया है। हाईवे किनारे नियम तोड़कर किसी को ठेका नहीं चलाने दिया जाएगा। -सुलक्षण, एईटीओ, आबकारी एवं कराधान विभाग
नेशनल हाईवे किनारे ग्रामीण क्षेत्र में नियमों के विरुद्ध ठेका चलाने की सूचना मिली थी। जिस पर तुरंत टीम बनाकर कार्रवाई की गई। इस तरह की लापरवाही पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। हाईवे किनारे ग्रामीण क्षेत्र में नियम तोड़कर ठेका खोलने से हादसे होने का भी भय बना रहता है। -अजीत सिंह, डीएसपी, मुख्यमंत्री उड़नदस्ता