कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेस-वे पर हुए सड़क हादसे में पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू की मौत के मामले में गिरफ्तार ट्राला चालक को पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां उसे जमानत मिल गई। पुलिस ने आरोपी से गहनता से पूछताछ करने के नाम पर दो दिन के रिमांड पर देने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे जमानत पर छोड़ दिया।
मंगलवार को दिल्ली से वाया केएमपी एक्सप्रेस-वे होते हुए अपनी मंगेतर रीना राय के साथ पंजाब जा रहे पंजाबी अभिनेता संदीप उर्फ दीप सिद्धू की स्कॉर्पियो गाड़ी पिपली टोल के पास आगे चल रहे ट्राले से जा टकराई थी। हादसे में दीप सिद्धू की मौत हो गई थी, वहीं उनके साथ सफर कर रही रीना राय चोटिल हो गई थी। दीप सिद्धू के भाई मंदीप ने आरोप लगाया था कि ट्राला चालक की लापरवाही के कारण उसके भाई की जान गई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। वारदात के बाद से ट्राला चालक फरार था, जिसे वीरवार रात को खरखौदा पुलिस ने दिल्ली बाईपास से गिरफ्तार किया था। ट्राला चालक की पहचान नूंह के गांव सिंगार निवासी कासिम के रूप में हुई थी। पुलिस ने उसे शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया, जहां उसे जमानत मिल गई। हालांकि पुलिस ने उसका दो दिन का रिमांड मांगा था। इसके लिए गहनता से पूछताछ करने व क्राइम सीन दोहराने की बात कही गई थी, लेकिन कोर्ट ने उससे किसी तरह की बरामदगी न होने के चलते उसे जमानत दे दी। पुलिस उसका ट्राला पहले ही बरामद कर चुकी थी।
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ट्राला चालक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था, जहां उसे जमानत मिल गई। पुलिस ने गहनता से पूछताछ करने के लिए रिमांड की मांग की थी, लेकिन रिमांड नहीं मिल सका। पुलिस मामले में अपने स्तर पर लगातार जांच कर रही है।
- इंस्पेक्टर जसपाल सिंह, थाना प्रभारी, खरखौदा