उपायुक्त केएम पांडुरंग ने कहा कि गेहूं के फाने जलाने पर जिले के 82 किसानों के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। इसके अलावा एनजीटी के आदेशों के तहत पर्यावरण जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं, सभी ग्राम सचिवों और प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अगर कहीं भी गेहूं के फाने जलते दिखाई दें तो तुरंत कार्रवाई की जाए।
उपायुक्त ने कहा कि गेहूं के फाने जलाने से पर्यावरण को हानि, खेतों की उर्वरा शक्ति कम होने के साथ जीव-जंतुओं और पेड़-पौधों को भारी नुकसान होता है। इसी को देखते हुए एनजीटी के तहत खेतों में फाने जलाने पर पर्यावरण जुर्माने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि आदेशों के बावजूद जिले में किसानों ने फानों में आग लगाई, जिससे प्रशासन ने अब तक 82 किसानों के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन के चलते धारा 188 के तहत मामला दर्ज करने के साथ पर्यावरण जुर्माना भी किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन लगातार इस मामले में निगरानी कर रहा है। सभी तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को भी सख्त निर्देश हैं कि वह प्रतिदिन इस संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और अगर कोई लापरवाही बरती गई तो संबंधित ग्राम सचिव व अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।