सोनीपत। बाइक लूट के मामले में आरोपी गांव पुरखास धीरान निवासी सगे भाई रोहित व मोहित की जमानत याचिका पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई। जिरह सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।
गन्नौर थाना में पुरखास धीरान निवासी रोहित व मोहित के विरुद्ध 21 अक्तूबर को बाइक लूट का मामला दर्ज कराया गया था। तभी से आरोपी जेल में है। जांच पूरी कर पुलिस चालान पेश कर चुकी है। आरोपियों के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ट्रायल में लंबा समय लग सकता है लिहाजा आरोपियों को जमानत दी जाए।
प्राथमिकी दर्ज कराने वाले वादी ने भी हलफनामा दिया है कि उनकी बाइक इन लोगों ने नहीं लूटी है। शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया और घटना को गंभीर बताया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर करने का आदेश दिया है।
50-50 हजार के निजी बांड एवं इतनी ही धनराशि के जमानती पेश करने की शर्त पर आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जाएगा।