सोनीपत। पेट्रोल पंप पर लूट के आरोपियों को हथियार मुहैया कराने के आरोप में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद आरोपी की जमानत याचिका पर अपर सत्र न्यायाधीश नरिंदर कौर की कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद जमानत मंजूर करने का आदेश दिया है।
कुंडली में एक पेट्रोल पंप पर लूट के मामले में पुलिस ने विक्की और जय प्रकाश उर्फ जेपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने अपने बयान में बताया कि उन्हें लूट के लिए हथियार सूरज कुमार साह निवासी गांव रसूलपुर करनोल, जिला मुजफ्फरपुर बिहार ने मुहैया कराए थे। इसके बाद मुरथल थाना पुलिस ने 9 जून को सूरज साह को गिरफ्तार कर लिया था।
सूरज के विरुद्ध वर्ष 2024 में भी कुंडली थाना में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। सूरज के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उस मामले में सूरज को जमानत मिल चुकी है। आरोपियों को हथियार मुहैया कराने के मामले में उसके विरुद्ध सीधी एफआईआर नहीं है बल्कि प्राथमिकी विक्की और जय प्रकाश के खिलाफ दर्ज की गई थी जो लूट का षड्यंत्र बना रहे थे।
उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और घटनास्थल पर उनसे हथियार बरामद किए थे। पुलिस ने सूरज साह को इस आधार पर आरोपी बनाया कि उसने मुख्य आरोपियों को हथियार उपलब्ध कराए थे। बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि उसे झूठा फंसाया गया है। शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए दलील दी कि लूट के लिए हथियार मुहैया कराना गंभीर बात है।
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी की जमानत याचिका मंजूर करने का आदेश दिया। उसे एक लाख रुपये के निजी बांड एवं उतनी ही राशि के जमानती की शर्त पर जमानत दी गई है।