सोनीपत। शेयर मार्केट में निवेश करने का झांसा देकर ठगी करने के मामले में जेल में बंद आरोपी की जमानत याचिका को एएसजे अशोक कुमार मान की कोर्ट ने मंजूर कर ली है।
7 लाख 19 हजार रुपये की साइबर ठगी के मामले में आरोपी सहयोग गुप्ता और उसके दो साथियों वरुण व विशाल को 27 जून को साइबर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोपी वरुण पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से जबकि विशाल को इस न्यायालय से जमानत मिल चुकी है।
राम मंदिर चौक, शाहपुर बैतौल, मध्य प्रदेश निवासी सहयोग गुप्ता अभी न्यायिक हिरासत में जेल में है। पीड़ित पूनम ने आरोप लगाया था कि उन्हें इंस्टाग्राम पर एक विज्ञापन के माध्यम से ठगा गया है। उन्हें शेयर बाजार में निवेश करने के लिए कहा गया और शुरुआत में 30 फीसदी कमीशन के साथ पैसे वापस करने का लालच दिया गया।
पूनम ने बताया कि उनसे 29 दिसंबर 2024 से 1 जनवरी 2025 तक अलग-अलग खातों में 7,19,630 रुपये का निवेश करवाया गया। बाद में आईडी बंद कर दी जिस पर उसने साइबर थाना में मुकदमा दर्ज कराया। साइबर थाना पुलिस ने आरोपियों का पता लगाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
बुधवार को आरोपी सहयोग गुप्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने बचाव व अभियोजन पक्ष की दलील सुनने के बाद आरोपी सहयोग गुप्ता की जमानत मंजूर करने का आदेश दिया है। 50 हजार रुपये के निजी मुचलके एवं इतनी ही धनराशि के एक जमानती लगाने की शर्त पर उसे जमानत पर रिहा किया जाएगा।