सोनीपत। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को 75 फीसदी अनुदान पर तीन एचपी से 10 एचपी तक सोलर पंप लगवाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। किसान 29 जनवरी तक सरल हरियाणा पोर्टल पर अपना आवेदन कर सकते हैं।
अतिरिक्त उपायुक्त अंकिता चौधरी ने बताया कि आवेदन करने वाले किसान का परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। इसके अलावा उसका आधार कार्ड, आवेदक के परिवार के नाम पहले कोई सोलर कनेक्शन न हो, आवेदक के नाम पर बिजली आधारित पंप ना हो, आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबंदी या फर्द होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि आवेदक के खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली जैसे टपका, फव्वारा सिंचाई या भूमिगत पाइप लाइन स्थापित होनी चाहिए। जहां भूजल 40 मीटर से नीचे है वहां पर धान उगाने वाले किसान इस योजना के पात्र नहीं हैं। संवाद