कानूनी प्रक्रिया के तहत बच्चे को गोद लेती महिला। विभाग
सोनीपत। जिला बाल संरक्षण अधिकारी रितु गिल ने बताया कि मिशन वात्सल्य के अंतर्गत विधिक गोद ग्रहण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बुधवार को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आमजन को गोद ग्रहण की वैधानिक प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान की गई।
इस दौरान डीसीपीओ ने बताया कि गोद ग्रहण की समस्त प्रक्रिया दत्तक ग्रहण विनियम, 2022 के अंतर्गत ही पूर्ण की जानी अनिवार्य है। बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए किया गया गोद ग्रहण अवैध माना जाता है, जिससे बच्चों एवं अभिभावकों दोनों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। संवाद