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Sonipat News: फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाने का आरोप, 50 करोड़ का लोन भी लिया

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सोनीपत। नांगल कलां के किसान की करोड़ों रुपये की जमीन फर्जी दस्तावेज से बेचने का आरोप लगा है। इसी जमीन को बैंक में गिरवी रखकर करीब 50 करोड़ रुपये का ऋण लेने की भी शिकायत है। अदालत के आदेश पर कुंडली थाना पुलिस ने दिल्ली निवासी समेत अन्य आरोपियों पर केस दर्ज किया है।
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किसान बलवान ने बताया कि जमीन करीब 39 कनाल 19 मरले है। इसमें उसका एक-तिहाई हिस्सा है। आरोप है कि शास्त्री नगर, दिल्ली निवासी रामानंद शर्मा ने अन्य लोगों के साथ मिलकर वर्ष 2005 में उसके पिता रतन सिंह के नाम से तरनतारन में फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी तैयार करवाई।
बलवान के अनुसार उसके पिता कभी तरनतारन नहीं गए थे। उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए कोई सहमति नहीं दी। न ही हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाया। आरोप है कि इसी दस्तावेज के आधार पर रामानंद शर्मा ने 9 जून 2005 को जमीन चमन लाल के नाम बेच दी।
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शिकायत के अनुसार बाद में रामानंद शर्मा और चमन लाल ने जमीन एसबीआई की चांदनी चौक शाखा में गिरवी रख दी। आरोप है कि जमीन के आधार पर करीब 50 करोड़ रुपये का ऋण लिया गया।
थाने में सुनवाई नहीं हुई तो पहुंचा अदालत
बलवान ने बताया कि उसने कुंडली थाना पुलिस को शिकायत दी थी। एफआईआर दर्ज नहीं होने पर उसने अदालत का रुख किया। अदालत के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। थाना प्रभारी रवि कुमार ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
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