माई सिटी रिपोर्टर
सोनीपत। गांव राठधना में बीपीएल परिवार को घर बनाने के लिए मिले प्लॉट को दो बार बेचने का मामला सामने आया है जबकि प्लॉट की बिक्री नहीं हो सकती है। शिकायत पर थाना सेक्टर-27 पुलिस ने धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
राठधना की रहने वाली रीता ने पुलिस को बताया कि उनके पति अनिल कुमार ने 19 जून 2017 को गांव की ही राजन से 7.50 लाख रुपये में 100 गज का प्लाॅट खरीदा था। उस पर उनका कब्जा था। बाद में गांव की ही अनीता और उसके बेटों विकास व सूरज ने षड्यंत्र कर उसी प्लॉट की रजिस्ट्री सुशीला के नाम करवा दी। इसको लेकर उन्होंने पुलिस को शिकायत दी है।
शिकायत पर पुलिस ने जांच करवाई तो जिला राजस्व अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में प्लाॅट की बिक्री को ही अवैध बताया। जांच में सामने आया कि वर्ष 2011 में सरकार ने अनुसूचित जाति व बीपीएल परिवार को घर बनाने के उद्देश्य से प्लाॅट आवंटित किया था। शर्तों के अनुसार 20 वर्ष तक प्लॉट की बिक्री नहीं की जा सकती है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।