सोनीपत। खरखौदा थाना क्षेत्र में कंपनी से मेटल कंप्रेसर चोरी के मामले में आरोपी नजीर को जिला अदालत से जमानत मिल गई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. नरिंदर कौर ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। इतनी ही राशि का एक जमानतदार भी प्रस्तुत करना होगा।
यह मामला फिरोजपुर बांगर स्थित एक निजी कंपनी से जुड़ा है। सुरक्षा गार्ड किरणपाल ने 31 मई की शाम ड्यूटी खत्म की थी। अगले दिन सुबह लौटने पर कंपनी से तीन मेटल कंप्रेसर गायब मिले। तलाश करने पर कंपनी के पीछे की गली में एक ई-रिक्शा में कंप्रेसर लोड मिले। राहगीरों की मदद से दो युवकों को पकड़ा गया। इनमें दिल्ली के बवाना का नजीर शामिल था। इसके बाद पुलिस ने नजीर को गिरफ्तार कर लिया था।
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत को बताया कि नजीर का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह न्यायिक हिरासत में है और मुकदमे के पूरा होने में अभी समय लगेगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने माना कि मुकदमे के निस्तारण में समय लगने की संभावना है। अदालत ने आरोपी को आगे न्यायिक हिरासत में रखने का कोई विशेष औचित्य नहीं पाया।