टीडीआई बिल्डर के फर्जीवाड़े का होगा खुलासा, कोर्ट ने दिए वीडियोग्राफी कराने के आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। टीडीआई बिल्डर के खिलाफ फ्लैट धारक कोर्ट में पहुंचे तो अब उस पर शिकंजा कसता दिख रहा है। टीडीआई में मेंटीनेंस चार्ज के नाम पर हर साल मोटी रकम लेकर भी सुविधा नहीं देने का आरोप लगाते हुए फ्लैट धारक कोर्ट में पहुंचे थे। जिस पर सिविल जज जूनियर डिवीजन विशाल की कोर्ट ने सुविधाओं की जांच के लिए वीडियोग्राफी कराने के आदेश दिए हैं। क्योंकि टीडीआई बिल्डर ने कोर्ट में सभी सुविधा देने का दावा किया था।
टीडीआई फ्लैट मालिक दीपक अरोड़ा ने कोर्ट में याचिका लगाई थी कि टीडीआई में भारी भरकम रकम लेने के बाद भी सुविधा नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा था कि बिजली, पानी, सुरक्षा, सीवरेज सिस्टम, सफाई जैसी मूलभूत सुविधा भी बेहतर तरीके से नहीं दी जा रही। जिसपर टीडीआई बिल्डर की ओर से कहा गया था कि वहां सभी सुविधा बेहतर तरीके से दी जा रही हैं। जिसके बाद दीपक अरोड़ा के वकील हरदीप कौशिक ने कोर्ट में पत्र दिया कि जब टीडीआई में सभी सुविधा देने का दावा किया जा रहा है तो वहां की वीडियोग्राफी कराकर जांच कराई जाए। जिसपर कोर्ट ने दीपक अरोड़ा के वकील की ओर से इस मांग पत्र को मंजूर करके लोकल कमिश्नर से वीडियोग्राफी कराकर जांच कराने के आदेश जारी किए हैं। जिसकी रिपोर्ट 3 नवंबर तक कोर्ट में देनी है। इस तरह टीडीआई पर बड़ा शिकंजा कसा जा सकता है, क्योंकि वहां की वीडियोग्राफी होने पर उसकी सुविधाओं की पूरी पोल खुल जाएगी। इस आदेश से टीडीआई में रहने वाले लोगों को सुविधा मिलने की काफी उम्मीद जगी है।