अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत।
मुरथल स्थित बीयर फैक्टरी में अवैध शराब मिलने के मामले में 4 आरोपियों को मिली अंतरिम जमानत को अदालत ने खारिज कर दिया। आरोपियों को डीजे सूर्य प्रताप की अदालत ने अंतरित जमानत देते हुए 10 दिन के भीतर पुलिस जांच में शामिल होने के निर्देश दिए थे। वहीं सोमवार को हुई सुनवाई में एडीजे सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने फैक्टरी मैनेजर, एक्साइज इंस्पेक्टर सहित चार आरोपियों की जमानत को खारिज कर दिया है। पुलिस ने इस बीच ठोस सबूत अदालत के सामने रखे थे। पुलिस अब आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।
थाना मुरथल पुलिस को सूचना मिली थी कि मुरथल स्थित बीयर फैक्टरी में शराब की पांच गाड़ियां खड़ी हैं। इस पर छापा मारकर पुलिस ने 581 पेटियां शराब की बरामद की थी। जांच में खुलासा हुआ था कि यह शराब एक्साइज विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से फैक्टरी संचालकों द्वारा फैक्टरी में लाई गई थी। पुलिसकर्मी राकेश की शिकायत पर इस मामले में मैनेजर आरएन शर्मा, एक्साइज इंस्पेक्टर पवन शर्मा के अलावा फिरोज व गगन के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी। चारों ने अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की तो अदालत ने 10 दिन के भीतर जांच में शामिल होने के निर्देश देते चारों को अंतरिम जमानत दे दी थी। इसी मामले में सोमवार को एडीजे डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत में सुनवाई हुई तो अदालत ने चारों की जमानत खारिज करने के आदेश दिए हैं।
फैक्टरी मैनेजर, इंस्पेक्टर सहित चार की जमानत खारिज
बीयर फैक्टरी में अवैध शराब मिलने का मामला