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ऑनर किलिंग में मां-बाप व मामा दोषी करार

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ऑनर किलिंग में मां-बाप व मामा दोषी करार
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सोमवार को कोर्ट सुनाएगी सजा, जहर देकर मारने के बाद शव का कर दिया था अंतिम संस्कार
अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनीता ग्रोवर की अदालत ने प्रेम-प्रसंग में बेटी की जहर खिलाकर मारने के मामले में आरोपी मां-बाप व मामा को दोषी करार दिया है। मामले में कोर्ट सोमवार को सजा सुनाएगी।
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किलोहड़द गांव के चौकीदार ने 12 जुलाई, 2016 को सदर थाना पुलिस को बताया था कि गांव की युवती जो डीएड की छात्रा थी उसका डबरपुर के युवक से प्रेम प्रसंग था। युवती के परिजनों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने झगड़ा किया था। यही नहीं उसे जानकारी मिली है कि 8 जुलाई, 2016 को उसके मां-बाप और मामा ने जहर देकर उसे मौत के घाट उतार दिया हेै। जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद मामा जितेंद्र ने पुलिस को बताया था कि उन्होंने लड़की को जहर देकर कमरे में बंद कर दिया जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। मौत के बाद उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया था। 11 जुलाई को युवती की हत्या कर शव को जलाए जाने की जानकारी मिलने पर पुलिस ने शमशान घाट से एफएसएल की टीम को बुलाकर सबूत जुटाए थे। मामले में कार्रवाई करते हुए मां सुनीता, पिता मनोज और मामा को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया था। - एएसजे सुनीता ग्रोवर की अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद बुधवार को तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। तीनों को सोमवार को सजा सुनाई जाएगी।
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