सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने किशोरी को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 62 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं।
खरखौदा थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी ने 16 जुलाई, 2023 को पुलिस को बताया था कि 5 जुलाई, 2023 को वह घर पर अकेली थी। उनके माता-पिता काम से बाहर गए थे। तभी उनके पड़ोस का रहने वाला भूपेंद्र छत के रास्ते उनके घर में घुस गया था। आरोपी ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी। आरोपी ने उन्हें बहकाकर शीतल पेय में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी उनके घर से 90 हजार रुपये निकालकर ले गया था। शिकायत करने पर किशोरी को उसके घर वालों को मारने की धमकी दी। इसके चलते किशोरी डर गई थी। बाद में उसने मामले से परिजनों को अवगत कराया तो उन्होंने आरोपी के माता-पिता को बताया तो उन्होंने भी धमकी दी थी। पीड़िता ने परिजनों संग जाकर 16 जुलाई, 2023 को पुलिस को अवगत कराया था। पुलिस ने दुष्कर्म, चोरी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था।
पुलिस ने आरोपी भूपेंद्र को 23 जुलाई, 2023 को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने बताया था कि उसने शीतल पेय की बोतल को सबूत मिटाने के लिए नहर में फेंक दिया है। इस पर पुलिस ने सबूत नष्ट करने की धारा भी जोड़ दी थी।