सोनीपत। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी राहुल को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं अदा करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामला थाना शहर सोनीपत में वर्ष 2024 का है। पीड़ित नाबालिग की मां ने पुलिस को शिकायत दी थी कि 1 मई 2024 को घर के बाहर खेलते समय उसकी नाबालिग बेटी अचानक लापता हो गई थी। काफी तलाश के बाद भी जब लड़की का पता नहीं चला तो उन्होंने पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई।
पुलिस ने जांच करते हुए नाबालिग को बरामद कर लिया और मजिस्ट्रेट के समक्ष उसके बयान दर्ज कराए। अपने बयान में पीड़िता ने बताया कि वह आरोपी के बहकावे में आकर घर से निकल गई। उसे बहला-फुसलाकर पानीपत ले गया, जहां राहुल ने उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए।
इसके बाद उसे एक रिश्तेदार के घर छिपाकर रखा। केस की सुनवाई करते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट ने राहुल को दोषी पाया और उसे 20 वर्ष की कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।