सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद और 52 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में 40 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। दुष्कर्म की वजह से लड़की गर्भवती हो गई थी। मामले में दो अन्य भी नामजद हुए थे। उनके नाबालिग होने के चलते उनके मामले को सुनवाई के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को भेजा गया था।
पुलिस को दी शिकायत में 13 वर्षीय किशोरी ने 24 नवंबर, 2023 को बताया था कि उनके पिता की मौत के बाद वह स्कूल से आने पर अपने ताऊ की दुकान पर जाकर हाथ बंटाती थी। उनके ताऊ की दुकान पर अक्सर तीन लड़के आते थे। अप्रैल-मई, 2023 में जब वह पानी लेने गई तो रास्ते में एक लड़का उनसे मिला और उसे बहकाकर पार्क में ले गया था। जहां पर उसने उसके साथ गलत काम किया था। आरोपी ने उसे धमकी दी थी कि किसी को बताया तो तेरे भाई-बहन को मार दूंगा। इसके बाद लड़के ने अपने दो साथियों को भी इस बारे में बता दिया था। तीन-चार दिन बाद जब वह दुकान से घर आ रही थी तो लड़के के दोस्त कशिश ने उसे रास्ते में पकड़ लिया और एक प्लॉट में लेकर जाकर उसके साथ गलत काम किया था। कुछ दिन बाद जब वह अपनी सहेली के घर जा रही थी तो उनके तीसरे साथी ने पकड़कर अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर उसके भाई-बहनों को जान से मार देने की धमकी दी थी। इसके बाद भी तीनों ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया था।
किशोरी ने बताया था कि करीब डेढ़ माह पहले उनकी मां का भी निधन हो गया था। जिस पर उनकी बहन उसे अपनी ससुराल ले आई थी। जहां पर 24 नवंबर, 2023 को उनके पेट में दर्द हुआ तो बहन उन्हें लेकर अस्पताल गई। वहां पर जांच के बाद चिकित्सक ने उसे गर्भवती बताया था। उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था। मामले का पता लगने पर पहुंची पुलिस ने उनके बयान दर्ज किए थे। पुलिस ने बालिका के बयान पर तीनों को नामजद किया था, जिनमें कशिश बालिग मिला था। दो अन्य नाबालिग थे। कशिश को गिरफ्तार करने के बाद दो नाबालिग को अभिरक्षा में लेकर बाल सुधार गृह भेजा गया था। बाद में बालिका ने लड़की को जन्म दिया था। मामले में सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र ने आरोपी कशिश को दोषी करार दिया है। वीरवार को अदालत ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में 20 साल कैद के साथ 52 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।