अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फार्स्ट ट्रैक कोर्ट) सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने नौवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी को 10 हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दस माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
ओल्ड सिटी चौकी क्षेत्र की रहने वाली महिला ने 7 जून 2019 को पुलिस को बताया था कि उसकी साढ़े 14 वर्षीय बेटी शहर के एक निजी स्कूल में नौवीं कक्षा की छात्रा है। उसकी बेटी के साथ नौशाद नाम का युवक एक साल से दुष्कर्म कर रहा था। महिला ने बताया था कि आरोपी उसकी बेटी को एक साल पहले स्कूल जाते हुए मिला था। वह उसे डराकर अपने कमरे पर ले गया था। जहां पर आरोपी ने धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। उसके बाद से आरोपी उसके परिजनों को मारने की धमकी देकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म कर चुका है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। तत्कालीन ओल्ड चौकी प्रभारी रामकुमार की टीम ने आरोपी को महलाना चौक के पास से काबू कर लिया था। आरोपी की पहचान गांव चिटाना निवासी नौशाद के रूप में हुई थी। आरोपी ने बताया था कि उसने कालूपुर के पास किराये पर कमरा ले रखा है। उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था। मामले की जांच के दौरान सामने आया था कि आरोपी ने नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया था। साथ ही कीमती सामान ऐंठने के लिए भी दबाव बनाता था।
मामले की सुनवाई के बाद शुक्रवार को एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने दोषी नौशाद को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, भादसं की धारा 328 में पांच साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 384 में तीन साल की कैद व धारा 506 में दो साल की कैद की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी।