सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह ने बरोदा थाना क्षेत्र के गांव की किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद व 70 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश किए हैं। वहीं जुर्माना न देने पर दो साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
बरोदा थाना क्षेत्र के गांव की किशोरी ने 21 फरवरी, 2022 को बताया था कि वह अपने घर पर अकेली थी। उसी दौरान जींद के जुलाना का रहने वाला राकेश उनके घर में घुस गया था। आरोपी चाकू दिखाकर उसे कमरे में ले गया और आरोपी ने उसे डराकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। इसी बीच उनके पिता घर पर आ गए थे। जिन्हें देखकर आरोपी भाग गया था। परिजनों ने मामले से पुलिस को अवगत कराया। पुलिस ने किशोरी के बयान पर दुष्कर्म व 4 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन जांच अधिकारी देवेंद्र ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश किया था, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
मामले में अब सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह ने आरोपी राकेश को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, भादंसं की धारा 452 में सात साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना तथा 506 में सात साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।