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Sonipat News: किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद

Wed, 27 Nov 2024 02:13 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 70 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। मामले में अन्य को बरी कर दिया गया।
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खरखौदा थाना क्षेत्र के गांव की महिला ने 22 दिसंबर, 2021 को पुलिस को बताया था कि उनकी 16 वर्षीय बेटी घर से लापता है। उन्होंने रोहतक के युवक पर बेटी को ले जाने का शक जताया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में महिला ने 2 अगस्त, 2022 को दोबारा बयान दर्ज कराए थे। उन्होंने कहा था कि उनकी बेटी को रोहतक का युवक नहीं ले गया है। बेटी को दिल्ली के टिकरी बॉर्डर का रामबीर ले गया है। इस पर पुलिस ने उस बयान पर कार्रवाई शुरू कर दी थी। पुलिस ने 5 अगस्त, 2022 को किशोरी को चरखी दादरी से बरामद किया था। उसके बयान के बाद पुलिस ने मामले में दुष्कर्म व 6 पॉक्सो एक्ट भी जोड़ दिया था। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 अगस्त, 2022 को ही आरोपी रामबीर को गिरफ्तार कर लिया था। रामबीर मूलरूप से यूपी के जिला हरदोई के गांव धनु नगला का रहने वाला था और घटना के समय टिकरी बॉर्डर पर रहता था। पुलिस ने निशानदेही के बाद उसे जेल भेज दिया था। मामले में आरोपी के पिता व एक अन्य को भी मदद के आरोप में नामजद किया था। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने होंगे।
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