अदालत ने दोषी पर 60 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। उसमें से 50 हजार पीड़ित को देने के आदेश हैं। 16 फरवरी, 2021 को बच्चे के पिता ने युवक व उसके साथी किशोर पर दर्ज मुकदमा कराया था।
हरियाणा के सोनीपत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने नौ साल बच्चे से कुकर्म करने के मामले में दोषी को 20 साल कैद और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़ित बच्चे को देने के आदेश दिए हैं।
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बच्चे के पिता ने 16 फरवरी, 2021 को सिविल लाइन थाना पुलिस को बताया था कि वह रेहड़ी लगाता है। वह 13 फरवरी, 2021 को घर आया तो उनका 9 साल का बेटा रो रहा था। उसने अपनी मां व उसे बताया कि पड़ोस के युवक सोनू और एक अन्य ने उसे खाली पड़े कमरे में ले जाकर गलत काम किया है।
जब वह बच्चे को लेकर आरोपियों के घर गया तो उनके परिवार वाले गाली-गलौज करने लगे। जिसके बाद वह डर गया। बाद में शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने पीड़ित के पिता के बयान पर मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को काबू कर लिया था। उनमें एक नाबालिग था।
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शुक्रवार को एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए सोनू को दोषी करार देते हुए 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माना, भादंसं की धारा 377 में 20 साल कैद व 25 हजार रुपये जुर्माना व 506 में दो साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सभी सजा एक साथ चलेंगी। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़ित बच्चे को देने के आदेश दिए हैं।