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Sonipat News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, 50 हजार का जुर्माना

Fri, 13 Feb 2026 10:34 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
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सोनीपत। जिला कोर्ट में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी टोनी उर्फ लकी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कारावास के साथ-साथ 50 हजार रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला सदर थाना क्षेत्र का है।
अक्टूबर 2024 में आरोपी लकी ने एक नाबालिग लड़की को काम के बहाने बुलाया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। घटना के समय पीड़िता के माता-पिता घर पर मौजूद नहीं थे। बाद में मामले की एफआईआर कराई गई।
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पुलिस ने संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए साक्ष्य एकत्रित कर कोर्ट में पेश किए गए जिनके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना।
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