संवाद न्यूज एजेंसी
सोनीपत। सोनीपत। जिलाधीश नेहा सिंह ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटेट) को शांतिपूर्ण एवं नकल रहित तरीके से संपन्न कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 4 और 5 जुलाई को जिले के सभी परीक्षा केंद्रों तथा उनके 500 मीटर के दायरे में प्रभावी रहेंगे।
जिला प्रशासन के अनुसार, सोनीपत शहर में कुल 22 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 4 जुलाई को शाम की पाली में 13 केंद्रों पर लेवल-3 (पीजीटी) परीक्षा में 3961 परीक्षार्थी शामिल होंगे। वहीं 5 जुलाई को सुबह की पाली में 22 केंद्रों पर लेवल-2 (टीजीटी) के लिए 6843 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, जबकि शाम के सत्र में 10 केंद्रों पर लेवल-1 (पीआरटी) परीक्षा में 2964 परीक्षार्थी बैठेंगे।
जिलाधीश ने बताया कि परीक्षा के दौरान सुरक्षा, यातायात, पेयजल, बिजली, चिकित्सा सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर दायरे में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने तथा लाठी, डंडा, तलवार, कुल्हाड़ी, गंडासा या चाकू लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों एवं सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
इसके अलावा परीक्षा अवधि के दौरान 500 मीटर दायरे में स्थित सभी फोटोस्टेट की दुकानें बंद रहेंगी। परीक्षा केंद्रों के भीतर मोबाइल फोन, पेजर या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जिलाधीश ने परीक्षार्थियों से अपील की कि वे परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचें, प्रवेश पत्र एवं पहचान पत्र साथ लेकर आएं तथा सभी निर्देशों का पालन करते हुए अनुशासन बनाए रखें।