अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा.सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने पेट्रोल पंप के मैनेजर से 7.69 लाख रुपये की नकदी लूट के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों को नौ-नौ साल कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
विदित रहे कि 1 मार्च, 2016 को गांव खेवड़ा निवासी मंगल सेन ने पुलिस को बताया था कि वह राई के पास स्थित एमएम फिलिंग स्टेशन पर मैनेजर है। वह घटना के दिन दोपहर को सुपरवाइजर राजबीर के साथ बाइक पर पेट्रोल पंप के 7 लाख 69 हजार 500 रुपये जमा कराने के लिए अईडीबीआई बैंक राई में जा रहे थे। जब वह राई के पास पहुंचे तो इसी दौरान दूसरी बाइक पर सवार होकर नकाबपोश तीन युवकों ने उन्हें काबू कर गन प्वाइंट पर नकदी छीन ली थी। बाद में बदमाश फरार हो गए थे। पुलिस ने इस संबंध में लूट का मामला दर्ज कर लिया था।
बाद में मामले में कार्रवाई करते हुए 1 नवंबर, 2016 को पुलिस ने गांव खेवड़ा निवासी दीपक उर्फ छप्पन व मोहित उर्फ पोटी को काबू कर लिया था। उनके साथ एक अन्य को भी पकड़ा गया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हथियार, नकदी व कार बरामद की है। आरोपियों को तत्कालीन एसआईटी प्रभारी संदीप कुमार की टीम ने काबू किया था। आरोपियों की गिरफ्तारी से पेट्रोल पंप कर्मियों के साथ हुई लूट के साथ दर्जन भर अन्य वारदातों से भी पर्दा उठा था।
वीरवार को मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे डा.सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने पेट्रोल पंप से नकदी लूट मामले में दीपक व मोहित को दोषी करार दिया है। दोनों दोषियों को अदालत ने नौ-नौ साल की कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माना भी किया है।