संवाद न्यूज एजेंसी
चोपटा। नाथूसरी चोपटा खंड के गांव बरुवाली द्वितीय की महिला सरपंच की पढ़ाई का शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र सही नहीं मिला है। इसको लेकर जिला प्रशासन ने महिला सरपंच कांता देवी को सस्पेंड कर दिया है।
गांव बरुवाली द्वितीय में इस बार पंचायत चुनाव में सरपंच पद बीसी महिला के लिए आरक्षित था। चुनाव में सरपंच पद के लिए कांता देवी पत्नी दलीप सिंह और और सोना देवी पत्नी मुकेश कुमार ने चुनाव लड़ा था। चुनाव में कांता देवी ने राजस्थान से आठवीं कक्षा पास का शैक्षिक प्रमाण पत्र लगाकर नामांकन भरा। इस चुनाव में कांता देवी निर्वाचित घोषित की गई। बाद में सोना देवी ने जिला प्रशासन से शिकायत की कांता देवी का शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र सही नहीं है। इसकी जांच की जाए। जांच के बाद कांता देवी की शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र सही नहीं पाया गया और जिला प्रशासन ने सरपंच को निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए।
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निलंबन आदेश मिलते ही आगे अपील की जाएगी
कांता देवी ने बताया कि शैक्षिक योग्यता आठवीं पास का प्रमाणपत्र नामांकन के दौरान लगाया था। साल 1997 में विद्यालय से आठवीं कक्षा पास की थी। जिला प्रशासन ने जांच करवाई गई तो राजस्थान शिक्षा विभाग से जवाब मिला था कि 2006 से उक्त विद्यालय बंद है, इसलिए इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। इसी आधार पर उन्हें सूचना मिली है कि सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जब बीडीपीओ ऑफिस में पति दलीप सिंह गए तो उन्हें बताया गया कि रजिस्टर डाक द्वारा निलंबन की सूचना मिल जाएगी। उन्होंने बताया कि निलंबन आदेश मिलते ही आगे अपील की जाएगी।