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पत्नी की हत्या के मामले में पति को उम्रकैद

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने एक हत्या के मामले हत्यारोपी को दोषी करार देते उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की अदायगी न करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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जानकारी के अनुसार गांव ख्योंवाली निवासी माडूराम का विवाह बासड़ा निवासी कृष्णा देवी के साथ हुआ था। 2018 में दोनों में घरेलू कलह शुरू हो गई। इस दौरान काफी बार पंचायतें भी हुई, लेकिन विवाद खत्म नहीं हुआ। 6 जुलाई 2018 को माडूराम के बच्चे स्कूल में पढ़ने चले गए। माडू राम की पत्नी कृष्णा खाना बना रही थी। उसी दौरान दोनों के बीच किसी बात को झगड़ा हो गया। माडूराम ने कृष्णा को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर माडूृ का भाई सतपाल मौके पर पहुंच गया और देखा कि माडूराम अपनी पत्नी कृष्णा के सिर पर लकड़ी का घोटना मारकर फरार हो गया। जबकि कृष्णा की मौत हो चुकी थी। सतपाल ने मामले की जानकारी अपने रिश्तेदारों व पुलिस को दी। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा तैयार कर शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने सतपाल के बयान पर माडूराम के खिलाफ हत्या का मामला दर्जकर काबू कर लिया। अदालत ने माडूराम को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।
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