8000 अवैध पेयजल कनेक्शनों में से अब तक 1400 कनेक्शन किए जा चुके हैं वैध
प्रति माह 886 कनेक्शनों को हर हाल में करना है वैध
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। प्रदेश में फरवरी 2027 के बाद पेयजल व सीवरेज की नई दर लागू होने जा रही है। इन दरों को लेकर आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। उससे पहले प्रदेश सरकार ने विशेष अभियान अवैध पेयजल कनेक्शनों को वैध करने के लिए चलाया हुआ है।
बड़े स्तर पर जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की ओर से लोगों को पेयजल कनेक्शनों को वैध करवाने को लेकर जागरूक किया जा रहा है। साथ ही उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं ताकि वे समय रहते हुए अपने कनेक्शनों को वैध करवा ले और वाटर मीटर लगवा लें।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जिले में कुल 42000 के आसपास कनेक्शन हैं। इनमें से 8000 कनेक्शन अवैध हैं। दो माह में कार्रवाई करते हुए जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने इन आठ हजार कनेक्शनों में से 1400 कनेक्शनों को वैध करवाने में कामयाबी हासिल की है।
उम्मीद है कि वे मार्च 2027 तक 90 प्रतिशत से ज्यादा कनेक्शनों को वैध कर देंगे। इस वैध करने की प्रक्रिया को लेकर जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को प्रति माह 886 पेयजल कनेक्शनों को वैध करने का लक्ष्य मिला हुआ है।
इस लक्ष्य को साधने में कर्मचारी व अधिकारियों लगे हुए हैं। जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की नोटिस की कार्रवाई के बाद लोग बड़े स्तर पर अपने कनेक्शन वैध करवाने में लग गए हैं। भविष्य में अवैध पेयजल कनेक्शन मालिकों को भारी भरकम बिल भेजा जाएगा और बड़े स्तर पर कार्रवाई होगी।
यह है प्रक्रिया कनेक्शन वैध करवाने की
ऑनलाइन आवेदन उपभोक्ता को अप्लाई करवाना होगा।
मकान की रजिस्ट्री की कॉपी आवेदन करते समय साथ लगानी होगी।
आधार कार्ड और परिवार पहचान पत्र जमा करवाना होगा।
1550 रुपये की सरकारी फीस ऑनलाइन जमा करवानी होगी।
बाजार से वाटर मीटर लाकर 50 रुपये की फीस के माध्यम से विभाग से पास करवाना होगा।
ऑनलाइन जारी किया नोटिफिकेशन
प्रदेश सरकार की ओर से नये पेयजल व सीवरेज कनेक्शनों को लेकर विभाग की साइट पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के आधार पर अलग-अलग दरें रिहायशी, कॉमर्शियल व इंडस्ट्रियल आदि की रहेंगी। मीटर और बिना मीटर कनेक्शन धारकों के लिए अलग-अलग दरें हैं। अवैध कनेक्शनों की दर में बढ़ोतरी की गई है।
फरवरी माह में सरकार के नये रेट होंगे लागू
घरेलू मीटरयुक्त 10 किलोलीटर तक 3 रुपये/किलोलीटर यानी 500 वर्ग गज तक के प्लॉट वाले परिवारों को मीटर कनेक्शन होने पर पानी निशुल्क मिलेगा।
10 से 20 किलोलीटर 6 रुपये/किलोलीटर 20 से 30 किलोलीटर 9.50 रुपये/किलोलीटर
30 किलोलीटर से अधिक 12 रुपये/किलोलीटर
घरेलू बिना मीटर 50 वर्ग मीटर तक 175 रुपये/माह
50 से 100 वर्ग मीटर 350 रुपये/माह 100 से 200 वर्ग मीटर 870 रुपये/माह
200 वर्ग मीटर से अधिक प्रत्येक 100 वर्ग मीटर पर 700 रुपये अतिरिक्त समूह आवास सोसाइटी, मीटरयुक्त
पहले 20 किलोलीटर 6 रुपये/किलोलीटर 20 किलोलीटर से अधिक 12 रुपये/किलोलीटर
संस्थागत/वाणिज्यिक/औद्योगिक 25 किलोलीटर तक 20 रुपये/किलोलीटर
25 से 50 किलोलीटर 25 रुपये/किलोलीटर 50 से 100 किलोलीटर 30 रुपये/किलोलीटर
100 किलोलीटर से अधिक 35 रुपये/किलोलीटर
यह जानना जरूरी
सीवरेज प्रभार श्रेणी सीवरेज शुल्क
घरेलू एवं समूह आवास सोसाइटी जल बिल का 25 प्रतिशत संस्थागत, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक जल बिल का 25 प्रतिशत
नए कनेक्शन की फीस
उपभोक्ता श्रेणी नया जल कनेक्शन नया सीवर कनेक्शन घरेलू 1,000 रुपये 500 रुपये
घरेलू समूह आवास सोसाइटी 5,000 रुपये 5,000 रुपये औद्योगिक/वाणिज्यिक/संस्थागत 5,000 रुपये 5,000 रुपये
खास प्रावधान : 500 वर्ग गज तक के प्लॉट वाले तथा मीटरयुक्त जल कनेक्शन रखने वाले घरेलू परिवारों पर निर्धारित मीटरयुक्त जल दर का प्रभार लागू नहीं होगा।
कोट्स
मौजूदा समय में नई दरें लागू नहीं होंगी। फरवरी माह के बाद नई दरें लागू होंगी। फिलहाल, लोगों के अवैध कनेक्शनों को वैध करवाने की प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। नोटिस जारी किए जा रहे हैं। लोगों से अपील है कि वे अपने अवैध कनेक्शनों को वैध करवाएं। जब नई दरें लागू हों तो उन्हें लाभ मिल सके।
-ओम प्रकाश, बिलिंग ब्रांच इंचार्ज, जन स्वास्थ्य विभाग