कोविड -19 नियमों के बीच आज से जिले में दुकानों के खोलने की नई हिदायतें जारी की गई हैं। नई हिदायतों के अनुसार सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक दुकानें खोलने की छूट दी गई है। अब बाजारों में सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को लेफ्ट साइड की दुकानें तथा मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को राइट साइड की दुकानें खोली जा सकेंगी। एकल दुकानें दिनभर खोली जा सकेंगी। हालांकि रविवार को जिले की सभी दुकानें बंद रहेगी। यही नहीं, कोविड-19 के नियमों का पालन करते सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मॉल भी खोले जा सकेंगे। होटल में केवल रूम खोले जा सकते हैं जबकि बार, रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस हॉल खोलने की अनुमति नहीं होगी।
उपायुक्त एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन प्रदीप कुमार ने बताया जिले में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के खोलने का समय निर्धारित किया गया है। दूध व दुग्ध उत्पाद की दुकानें सुबह के समय प्रात: पांच से दोपहर 12 बजे तक तथा सायं पांच बजे से रात्रि आठ बजे तक खुली रहेंगी। इसके अलावा मेडिकल हाल, केमिस्ट, फार्मेसी की दुकानें 24 घंटे खोली जा सकेगी तथा पेट्रोल पंप प्रात: 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा सभी महाविद्यालय, कोचिंग संस्थान, आईटीआई, लाइब्रेरी व प्रशिक्षण संस्थान (सरकारी व निजी) 15 जून तक बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी सेंटर व महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन चल रहे क्रेच 30 जून तक बंद रहेंगे।
उन्होंने कहा कि दुकानदार प्रशासन द्वारा निर्धारित समयसीमा को ध्यान में रखते हुए सामाजिक दूरी, मास्क आदि बचाव उपायों की कड़ाई से पालना करेंगे। नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कोई भी व्यक्ति नियमों की उल्लंघना करता है, तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 व धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाए।