सिरसा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा वर्कर से छेड़छाड़ के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने अभियुक्त सुंदर को दोषी करार देते हुए दो साल कैद व 4 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में डबवाली महिला थाना पुलिस ने जून 2022 को अभियोग दर्ज किया था।
पुलिस के मुताबिक 29 जून 2022 को गांव मेहराज जिला बठिंडा निवासी एक महिला ने महिला थाना में शिकायत दी कि वह गांव जोतावाली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा वर्कर के पद पर कार्यरत है। 27 जून को दोपहर साढ़े 12 बजे वह ओपीडी में काम कर रही थी। इसी दौरान सुंदर उर्फ सुरेंद्र, निवासी गांव जोतावाली उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। ये घटना स्वास्थ्य केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने आरोपी सुंदर के खिलाफ छेड़छाड़ व एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया। शुक्रवार को इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायाधीश कुलदीप सिंह ने सुंदर को दो साल कैद की सजा सुनाई।