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बालियां छीनने के दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा

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अदालत ने बालियां छीनने के दोषी अवतार सिंह व बब्बू सिंह को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों को 25-25 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अदालत ने तीसरे आरोपी कुलदीप सिंह को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
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जानकारी अनुसार 23 मई 2019 को साहुवाला प्रथम की रहने वाली सुनीता और दयावंती सुबह दस बजे जगजीत निवासी साहुवाला के खेते के पास माइनर से घास लेकर घर जा रही थी। दो लड़के जो कि एक काले रंग की मोटरसाइकिल पर माइनर के साथ रास्ते पर खड़े थे। दोनों युवकों ने एक दम से झपटा मार कर सुनीता के कानों में पहनी सोने की बालियां छीन ली। साथ ही दूसरी महिला दयावंती की एक कान की बाली भी छीन ली। पुलिस ने अवतार सिंह, बब्बू सिंह व कुलदीप सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था और आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
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