संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। आटा चक्की संचालक पर हमला करने के मामले में न्यायालय ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए दो साल कैद व 3500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। इस मामले में सदर थाना सिरसा पुलिस ने सितंबर 2017 में केस दर्ज किया था।
मामले के अनुसार गांव सिकंदरपुर निवासी कश्मीर सिंह गांव में आटा चक्की का काम करता है। 19 सितंबर 2017 को वह अपनी दुकान में लेटा हुआ था। इसी दौरान जीप में सवार होकर गांव सिकंदरपुर निवासी वीरू राम,लड्डू उर्फ सुनील कुमार व सुभाष उसकी दुकान पर आए। उक्त तीनों ने लाठी से कश्मीर सिंह पर हमला कर दिया। शोर मचाने पर ग्रामीण दुकान पर आए तो हमलावर धमकी देकर भाग गए। पुलिस को दिए बयान में कश्मीर सिंह ने बताया था कि उक्त लोगों से उसका विवाद चल रहा है। इसी रंजिश के चलते उसपर हमला हुआ। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अभियोग दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को इस मामले का निपटारा करते हुए एसीजेएम हिमांशु सिंह ने आरोपी वीरू राम, लड्डू उर्फ सुनील कुमार व सुभाष को दोषी करार देते हुए दो साल कैद की सजा सुना दी।