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Sirsa News: दोषी तस्कर की सजा निलंबित कोर्ट ने सुनाई थी 10 साल कैद

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सिरसा। नशे में इस्तेमाल होने वाली प्रतिबंधित दवा की तस्करी करने के मामले में दोषी प्रगट सिंह की सजा को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को निलंबित कर दिया। सिरसा की स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रक कोर्ट ने चार नवंबर 2023 को प्रगट सिंह सहित तीन दोषियों को 10 साल कैद की सजा सुनाई थी।
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दोषी प्रगट सिंह ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में अपील कर दी थी। छह नवंबर को प्रगट सिंह ने अपनी सजा निलंबित करने के लिए हाईकोर्ट में आवेदन किया। उसके अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि आवेदक 10 साल की सजा में से तीन साल, 11 महीने और 26 दिन की सजा काट चुका है।

इसके बाद फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश संजय वशिष्ठ ने कहा कि मुख्य अपील पर जल्द सुनवाई होने की संभावना नहीं है क्योंकि यह साल 2024 में फाइल की गई है। आवेदक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के नियमों के तहत कोई दूसरा मामला दर्ज नहीं है। इसलिए आवेदन को स्वीकार किया जाता है और परगट सिंह की सजा का आदेश निलंबित किया जाता है।
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गांव दादू के पास पुलिस ने पकड़ा था

सात सितंबर 2020 को पुलिस गांव दादू क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने बाइक पर सवार गांव दादू निवासी अवतार सिंह, कुलदीप कुमार व प्रगट सिंह को रोका। पुलिस को इनके पास से एक बैग मिला। तलाशी लेने पर बैग में से प्रतिबंधित दवा की 3800 गोलियां बरामद हुईं। इसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों के खिलाफ कालांवाली थाना में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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