सिरसा। पीएम कुसुम योजना के तहत ग्रामीणों से धोखाधड़ी कर 11 लाख रुपये हड़पने के आरोपी ग्लोबल सोलर इंटरप्राइजेज कंपनी के मालिक वसंत साईं को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। सोमवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की जस्टिस सुखविंदर कौर ने वसंत साईं को अग्रिम जमानत दे दी। आरोपी के खिलाफ सदर थाना पुलिस ने 21 अक्तूबर 2024 को अभियोग दर्ज किया था।
पुलिस को दी शिकायत में विपिन, अनिल कुमार, रमाकांत, रामस्वरूप निवासी गांव माधोसिंघाना, वीरेंद्र कुमार निवासी गिगोरानी व सुमन निवासी गांव नेजिया खेड़ा ने बताया था कि उन्होंने पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप लगवाने के लिए ग्लोबल सोलर इंटरप्राइजेज कंपनी में डिमांड ड्राॅफ्ट जमा करवाया था, लेकिन कंपनी ने सोलर पंप नहीं लगाए और रुपये ऐंठ लिए। इसके बाद उन्होंने कंपनी के मालिक वसंत साईं व ध्रुव गोदारा के खिलाफ इकोनॉमिक सेल में शिकायत दर्ज करवाई। इसके बाद ध्रुव गोदारा ने माधोसिंघाना में पंचायत बुलाई। पंचायत ने 11 लाख रुपये में समझौते की बात कही। इस दौरान ध्रुव गोदारा ने दो किश्त में रुपये देने का वादा किया, लेकिन रुपये नहीं दिए। इसके बाद पुलिस ने ग्लोबल सोलर इंटरप्राइजेज के मालिक वसंत साईं व ध्रुव गोदारा निवासी हनुमानगढ़ के खिलाफ केस दर्ज किया था।