शहर थाना पुलिस ने जिला नगर योजनाकार अधिकारी सहित जेई, ड्राफ्ट्समैन और दो फील्ड इंस्पेक्टरों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इन पर चौटाला रोड पर डॉ. जस्सी वाली गली निवासी कृष्ण कुमार ने स्टे के बावजूद निर्माण को गिराने और उसे बंधक बनवाने का आरोप लगाया है। अदालत के आदेश पर पुलिस ने डीटीपीओ राजकीर्ति, जेई संदीप कुमार, प्रारूपकार (ड्राफ्टसमैन) गौरीशंकर, फील्ड इंस्पेक्टर सपना व गणपत राय के खिलाफ जांच शुरू कर दी है।
कृष्ण कुमार ने उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी परवेश सिंगला की अदालत में इस्तगासा दायर करके कहा है कि 20 दिसंबर 2012 को उसने प्रेम नगर में 146 गुणा 60 फुट रकबा खरीदा था, जिसकी रजिस्टरी दर्ज हुई है। यह रकबा नगर पालिका डबवाली के दायरे में आता है। खरीदी गई भूमि के कुछ भाग में उसने नोहरे का निर्माण किया हुआ है। शेष भूमि की नींव भरकर निर्माण के लिए तैयार किया हुआ है। उपरोक्त भूमि का चार साल का हाउस टैक्स भी नगरपालिका में जमा करवा रखा है। इसके बावजूद इस निर्माण को गिरवा दिया गया।
आरटीआई में मिला जवाब
कृष्ण कुमार ने अपने इस्तगासा में कहा है कि सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत नगर पालिका डबवाली ने जवाब दिया था कि चौटाला रोड से प्रेम नगर, अलीकां रोड तक नगर पालिका की सीमा 3540 फुट तक है। इस दायरे में उसका उपरोक्त रकबा भी शामिल है। इसके बावजूद नगर योजनाकार विभाग के अधिकारी और कर्मचारी उसे नोहरा गिराने की धमकी देने लगे।
इस पर उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने 31 मई 2014 को स्टे पारित करके जिला नगर योजनाकार सिरसा को नोहरे को न गिराने के आदेश दिए। अदालत में जाने के बावजूद 25 जून 2014 को बिना कोई नोटिस दिए नगर योजनाकार विभाग की टीम पुलिस बल के साथ आई। उपरोक्त अधिकारियों ने पुलिस कर्मचारियों की मदद से उसे एक ओर बंधक बनाकर नाजायज हिरासत में बैठा दिया।
नोहरे को छोड़कर कुल एरिया में से 89 गुणा 60 फुट एरिया को हटा दिया। इस एरिया की नींव भरी हुई थी। उपमंडल न्यायिक दंडाधिकारी परवेश सिंगला की अदालत ने इस्तगासा पर सुनवाई करते हुए शहर थाना पुलिस को मामला दर्ज करके जांच करने के आदेश दिए।
कोट
कृष्ण कुमार की शिकायत पर जिला नगर योजनाकार अधिकारी राजकीर्ति, जेई संदीप कुमार, प्रारूपकार (ड्राफ्टसमैन) गौरीशंकर, फील्ड इंस्पेक्टर सपना व गणपत राय के खिलाफ मामला दर्ज करके आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
- सूरजभान, एसआई, शहर थाना