कोर्ट ने सुनाई थी पांच साल कैद, मेले में की थी वारदात
संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। महिला के कान से सोने की बालियां छीनने के मामले में दोषी ठहराई गई महिला को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने दोषी बबली निवासी पटियाला पंजाब की सजा को अपील लंबित रहने तक निलंबित कर दिया है।
इस मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने 30 सितंबर 2025 को बबली को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद 31 अक्तूबर 2025 को बबली ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सजा को निलंबित करने की मांग की थी।
सुनवाई के दौरान अधिवक्ता ने न्यायाधीश अमन चौधरी को बताया कि आवेदक अब तक एक वर्ष, तीन माह और 15 दिन की सजा काट चुकी है। वह दो नाबालिग बेटियों की मां है और उसका पति भी बीमार रहता है जिससे परिवार की जिम्मेदारी उसी पर है। मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि यह अपील वर्ष 2025 की है। निकट भविष्य में इसके निपटारे की संभावना कम है। ऐसे में अपील के लंबित रहने तक दोषी की सजा निलंबित की जाती है।
लोगों ने मौके पर ही पकड़ लिया था
मामले के अनुसार, 26 जुलाई 2023 को गांव नेजाडेला कलां निवासी गुरनाम कौर गुरुद्वारा चिल्ला साहिब सिरसा में आयोजित मेले में आई थी। भीड़ का फायदा उठाकर एक महिला ने उनके कान से सोने के झुमके छीन लिए। शोर मचाने पर लोगों ने आरोपी महिला को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी की पहचान बबली निवासी पटियाला के रूप में हुई थी। इसके बाद उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया।