संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। न्यायालय ने एक व्यक्ति पर तलवार से हमला करने के दोषी दो भाइयों को तीन साल कैद और 7,500 जुर्माने की सजा सुनाई है। थाना बड़ागुढ़ा पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ जनवरी 2016 में अभियोग दर्ज किया था।
मामले के अनुसार गांव बप्पा निवासी वीरभान पुत्र हरभगवान का अपने भाई सूरजभान और रमेश के साथ विवाद चल रहा था। इसी रंजिश में 27 जनवरी 2016 को सूरजभान और रमेश ने वीरभान पर तलवार से हमला कर दिया। वीरभान के चिल्लाने पर उनका पुत्र विपिन उन्हें छुड़ाने के लिए आया तो हमलावरों ने उसपर भी हमला कर दिया। इसके बाद ग्रामीण एकत्रित होने लगे तो सूरजभान और रमेश धमकी देकर फरार हो गए।
ग्रामीणों ने घायल वीरभान और विपिन को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की सूचना मिलने पर थाना बड़ागुढ़ा पुलिस अस्पताल पहुंची और घायलों का बयान दर्ज किया। विपिन के बयान पर पुलिस ने आरोपी सूरजभान और रमेश के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। इस मामले का निपटारा करते हुए न्यायालय ने शनिवार को आरोपी सूरजभान और रमेश को दोषी करार देकर तीन साल कैद की सजा सुनाई।
वहीं, झगड़े के इसी मामले में न्यायालय ने दूसरे पक्ष के आरोपी पिता और तीन पुत्रों को छह माह कैद समेत एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस को दिए बयान में घायल सूरजभान पुत्र हरभगवान ने बताया था कि 27 जनवरी 2016 को उनके भाई वीरभान ने अपने पुत्र विपिन, मुकेश और पंकज के साथ मिलकर उन पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। उनकी पत्नी रजनी ने उन्हें बचाकर नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया था।