सिरसा। समाज के लिए नुकसानदेह साबित होने के आरोपी तस्करों को पुलिस बिना एफआईआर के जेल भेज रही है। इसके तहत डबवाली पुलिस ने वीरवार को भिंद्र सिंह को दबोचा जबकि कालांवाली पुलिस ने शुक्रवार को गांव असीर निवासी आरोपी मक्खन सिंह को बिना एफआईआर के पिट एनडीपीएस एक्ट 1988 के तहत कारागार भेज दिया। आरोपी मक्खन के खिलाफ थाना कालांवाली में मादक पदार्थ अधिनियम में नौ केस दर्ज हैं।
एसपी सिद्धांत ने बताया कि ये एक्ट उन आरोपियों पर लगाया जाता है जो लगातार अपराध में शामिल रहते हैं। इस निवारक कार्रवाई के तहत केस दर्ज किए बिना भी सरकार नशा तस्कर को जेल भेज सकती है। उन्होंने बताया कि आरोपी मक्खन के खिलाफ कालांवाली और अन्य थाने में नौ अभियोग दर्ज हैं। आरोपी पिछले काफी समय से नशा तस्करी के मामलों में संलिप्त हैं।
आरोपी के सभी अभियोग न्यायालय में विचाराधीन हैं लेकिन ये आरोपी अदालत से जमानत मिलने पर फिर से नशा तस्करी करता है, जोकि जमानत के प्रावधानों का उल्लंघन है क्योंकि जमानत के दौरान आरोपी को सख्त हिदायत दी गई थी कि वह नशा तस्करी नहीं करेगा। इसके बावजूद आरोपी हरकत से बाज नहीं आया और फिर से नशा तस्करी शुरू कर दी। इसलिए आरोपी को काबू कर लिया गया।