सिरसा। पंजाब में नहर विभाग के पटवारी बूटा सिंह हत्याकांड मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दो महिलाओं सहित तीन लोगों को उम्रकैद और 20-20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर पांच-पांच महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। पटवारी की हत्या महिला ने प्रेमजाल में फंसा कर की थी।
इस हत्याकांड में सिटी डबवाली पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ हत्या व सबूत मिटाने का केस दर्ज करके जांच शुरू की थी। कई दिनों तक चली जांच के बाद पुलिस ने इस मामले में पंजाब के तिगड़ी निवासी सुखपाल कौर, कोमलदीप सिंह निवासी जैतोमंडी पंजाब, परमजीत कौर निवासी मंडी डबवाली और अमृतपाल सिंह निवासी वार्ड 20 मंडी डबवाली को गिरफ्तार किया था।
यह था पूरा घटनाक्रम
मामले के अनुसार गांव तिगड़ी निवासी बूटा सिंह पंजाब के कोटफत्ता में बतौर नहरी पटवारी कार्यरत था। 23 दिसंबर 2017 को वह अपनी पत्नी व बच्चों के साथ बठिंडा आया। यहां अपनी पत्नी व बच्चों को छोड़कर वह रामामंडी चला गया।
अगले दिन उसकी लाश डबवाली की मांगेआना नहर में मिली। उसके गले में रस्सी बंधी हुई थी। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि बूटा सिंह ने अपने गांव के नवदीप सिंह से 16 लाख रुपये में जमीन खरीदी थी। नवदीप की मां सुखपाल कौर इस खरीद के खिलाफ थी और उसने डबवाली कोर्ट में बूटा सिंह के खिलाफ दीवानी केस दायर किया हुआ था।