संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। पांच किलो 10 ग्राम अफीम तस्करी के मामले में स्पेशल एनडीपीएस फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी पिता पुत्र को 10 साल कैद व एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना ने भरने पर एक साल अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। न्यायालय ने मामले में तीसरे आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। इस मामले में ऐलनाबाद थाना पुलिस ने मई 2018 में एफआईआर दर्ज की थी।
ऐलनाबाद थाना पुलिस पांच मई 2018 को धोलपालिया नाका पर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान राजस्थान सीमा की ओर से एक ट्रक आता दिखाई दिया। पुलिस ने ट्रक को रुकवाया तो चालक व उसका साथी नीचे उतरकर भागने लगा। पुलिस कर्मचारियों ने पीछा करके दोनों को दबोच लिया। ट्रक पर सीमेंट के कट्टे लदे हुए थे। पुलिस ने तलाशी ली तो ट्रक में से पांच किलो 10 ग्राम अफीम बरामद हुई। पुलिस ने पूछताछ की तो दोनों व्यक्तियों की पहचान सुखदेव सिंह पुत्र हरबंस सिंह व लखविंदर सिंह पुत्र सुखदेव सिंह निवासी हिम्मतपुरा मोहल्ला, रानियां के रूप में हुई। दोनों रिश्ते में बाप-बेटे हैं।
पूछताछ में दोनों ने बताया कि ये अफीम संगरिया निवासी राजू की है। ऐलनाबाद में अफीम पहुंचाने के लिए उन्हें 60 हजार रुपये मिलने थे। पांच किलो 10 ग्राम अफीम की कीमत साढ़े सात लाख रुपये है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी सुखदेव सिंह,लखविंदर सिंह व राजू के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया। मंगलवार को न्यायाधीश डॉ. अशोक कुमार ने आरोपी पिता -पुत्र सुखदेव सिंह व लखविंदर सिंह को 10 साल कैद की सजा सुना दी। जबकि आरोपी राजू को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।