फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sirsa News: नगर पालिका ने मुख्य बाजार में हटाया अतिक्रमण

Sat, 30 Nov 2024 12:23 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिरसा
विज्ञापन
रानियां। बाजार से अतिक्रमण हटाते नगरपालिका कर्मचारी। 
विज्ञापन
रानियां। शहर के मुख्य बाजार व गलियों में किए गए अतिक्रमण का हटाने के लिए शुक्रवार को नगर पालिका की टीम फील्ड में उतरी। सुबह के समय करीब एक घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान टीम ने 12 से अधिक दुकानें के आगे अवैध रूप से लगाए गए बोर्ड, होर्डिंग व अन्य सामान को जब्त किया।
विज्ञापन

इस दौरान विवाद के स्थिति न उत्पन्न न हो, इसके लिए डायल 112 की टीम भी मौके पर मौजूद रही। एसआई प्रवीन कुमार ने बताया कि दुकानदारों ने शहर की गलियों में सामान रखने के कारण यातायात बाधित हो रहा है। इससे लाेगों व वाहनों को गुजरने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि दुकानदारों को पहले से अपना सामान गलियों में न रखकर दुकान में रखने को कहा गया था। इसके लिए नोटिस भी दिए गए थे। इसके बाद भी उन्होंने विभागीय आदेशों को अनसुना कर दिया। इसके चलते अब यह कार्रवाई कर सामान जब्त किया गया है। इसके साथ ही दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं कि अगली बार कब्जा किया तो उनके खिलाफ फिर से कार्रवाई की जाएगी।

शहरवासियों की आ रहीं थी शिकायतें
एसआई प्रवीन कुमार ने बताया कि अतिक्रमणकारियों के खिलाफ शहरवासियों की बार-बार शिकायत मिल रही थी। इन पर संज्ञान लेते हुए शुक्रवार को टीम ने बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है, जो आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने दुकानदारों से नगर पालिका कर्मचारियों का सहयोग करने व सामान अंदर रखने की अपील की।
विज्ञापन





बाजार के नजदीक उचित पार्किंग व्यवस्था करने की रखी मांग
नगर पालिका की कार्रवाई के दौरान दुकानदारों ने अधिकारियों के समक्ष बाजार के नजदीक उचित पार्किंग व्यवस्था करने की मांग रखी। दुकानदारों का कहना है कि उनकी दुकानों के बाहर होर्डिंग के अलावा दूर गांवों से आने वाले ग्राहकों के वाहन खड़े होते हैं। इससे बाजार में भीड़ लग जाती है। वाहन चालकों व लोगों के आवागमन में काफी दिक्कत आती है। इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने कई बार नगरपालिका के अधिकारियों व चेयरमैन को बाजार में पार्किंग की व्यवस्था करने की अपील की, लेकिन उनकी इस समस्या पर कोई सुनवाई नहीं हो रही।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें